दिल्ली उच्च न्यायालय ने बारामुला से सांसद अब्दुल राशिद शेख को अस्थायी राहत प्रदान करते हुए अंतरिम जमानत मंजूर की है। अदालत ने यह अनुमति उन्हें अपने बीमार पिता से मिलने के लिए दी है, जो वर्तमान में अस्पताल में भर्ती हैं। कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह की जमानत दी है।
उच्च न्यायालय ने इस राहत के साथ शर्त भी तय की है, जिसके तहत सांसद को एक लाख रुपये का जमानत बांड भरना होगा, साथ ही इतनी ही राशि की एक अतिरिक्त जमानत भी प्रस्तुत करनी होगी। इससे पहले निचली अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया था।