नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अब कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की आपूर्ति पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार, जिन क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) उपलब्ध है, वहां व्यवसायी केवल तभी एलपीजी प्राप्त कर सकेंगे, जब वे पहले से पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर चुके हों या उन्हें पहले से कनेक्शन मिल चुका हो।
सरकार ने 2 अप्रैल को इस दिशा में अपनी एलपीजी नीति में संशोधन किया। अब व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को एलपीजी तभी उपलब्ध होगा जब वे तेल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) के साथ रजिस्टर हों और पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर चुके हों।
जहां पीएनजी अभी नहीं पहुंचा है, वहां व्यवसायियों को यह आवेदन करना होगा कि जब पीएनजी उपलब्ध होगा, वे इसके लिए स्विच करेंगे। तेल कंपनियां सभी दस्तावेजों की जांच करेंगी और इच्छुक उपभोक्ताओं की जानकारी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) को भेजेंगी।
यदि कोई व्यवसायी पीएनजी के साथ-साथ एलपीजी भी चाहता है, तो उसे अतिरिक्त आयुक्त के पास आवेदन देना होगा। इसके बाद तीनों ओएमसी से परामर्श के बाद फैसला लिया जाएगा। बाकी नीति के सभी प्रावधान पहले की तरह ही लागू रहेंगे।