हिमाचल की महिलाओं को मकान बनाने के लिए मिलेंगे तीन लाख रुपये, अधिसूचना जारी

हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत महिलाओं को अब मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। राज्य सरकार ने वीरवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। फैसले से हिमाचल में विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और एकल नारियों को अपना मकान बनाने का सपना साकार होगा।

मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में विधवा, एकल और दिव्यांग महिला आवास योजना की घोषणा की थी। इसमें मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपये के अलावा रसोई, शौचालय और स्नानघर जैसी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए अतिरिक्त सहायता को भी शामिल किया गया है। महिला अविवाहिता होनी चाहिए और माता-पिता के साथ न रहती हो।

महिला के पास 2 बिस्वा जमीन होनी चाहिए, चाहे वह सरकार की ओर से ही उपलब्ध कराई गई है और नाम परिवार रजिस्टर में होना चाहिए। महिला ने 25 वर्ष तक मकान न बेचा हो। पंचायत सचिव व शहरी निकायों की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना भी अनिवार्य किया गया है। वार्षिक आय 2.50 लाख से कम हो। महिलाओं को श्रम अधिकारी के पास आवेदन करना होगा।

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