यूपी: प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारित करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब तक जहां बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कोषागार से 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाने की अनिवार्यता थी, वहीं नई व्यवस्था के तहत इस दायरे को बढ़ाकर 30 किलोमीटर कर दिया गया है।

इस संबंध में प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज की ओर से शासनादेश जारी कर सभी आयोगों और बोर्डों के अध्यक्षों को निर्देश भेज दिए गए हैं। नए नियमों के लागू होने से परीक्षा केंद्रों के चयन में अधिक लचीलापन मिलेगा।

दरअसल, प्रदेश में होने वाली बड़ी भर्ती परीक्षाओं में लाखों अभ्यर्थियों के शामिल होने के कारण परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। हाल ही में आयोजित होमगार्ड भर्ती परीक्षा में करीब 25 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने के चलते बड़े पैमाने पर केंद्रों की जरूरत पड़ी थी। इसी तरह भविष्य में प्रस्तावित पुलिस भर्ती परीक्षा को देखते हुए भी यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार ने उच्च स्तर पर विचार-विमर्श के बाद 10 किलोमीटर की सीमा को समाप्त कर 30 किलोमीटर तक परीक्षा केंद्र बनाए जाने की अनुमति दी है। हालांकि अन्य सभी नियम पूर्ववत रहेंगे, केवल दूरी संबंधी मानक में संशोधन किया गया है।

शासन का मानना है कि इस फैसले से परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता बढ़ेगी और बड़े स्तर की भर्ती परीक्षाओं के आयोजन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा।