इंदौर: बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को विशेष न्यायालय ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर राशि दिलाने के आदेश भी दिए। मामला लगभग पौने दो साल पुराना है।

भंवरकुआं थाना क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि घटना वाले दिन उसकी पांच साल की बच्ची घर के बाहर खेलते-खेलते अचानक गायब हो गई। देर तक जब वह नहीं दिखी तो उसने आसपास के घरों में उसे तलाशा। महिला पड़ोस में रहने वाले दिनेश के कमरे पर बच्ची को तलाशते हुए पहुंची तो कमरा भीतर से बंद था।

महिला ने दरवाजे के छेद से देखा तो आरोपित बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। महिला ने दरवाजा खटखटाया और बच्ची को आवाज दी। बच्ची ने दरवाजा खोला तो आरोपित वहां से भाग निकला। बाद में महिला बच्ची को लेकर घर आई और पति को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने आरोपित दिनेश के खिलाफ धारा 376 भादंवि और पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश सुमन श्रीवास्तव ने इस मामले में निर्णय पारित करते हुए आरोपित दिनेश को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण में अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल ने पैरवी की। कोर्ट ने जिला विधिक प्राधिकरण से पीडिता को प्रतिकर राशि दिलाने को भी कहा है।

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