जयपुर। आईपीएल चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के तेज गेंदबाज यश दयाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जयपुर महानगर प्रथम स्थित पॉक्सो कोर्ट-3 ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद उनकी गिरफ्तारी की आशंका और प्रबल हो गई है।

अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अलका बंसल ने टिप्पणी की कि प्रारंभिक जांच के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी को झूठे मामले में फंसाया गया है। अदालत ने कहा कि अब तक की जांच में आरोपी की भूमिका सामने आई है और उससे आगे की पूछताछ भी जरूरी है। ऐसे में इस चरण पर अग्रिम जमानत देना न्यायोचित नहीं होगा।

यश दयाल के खिलाफ 23 जुलाई 2025 को जयपुर के सांगानेर सदर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने क्रिकेट में करियर संवारने का झांसा देकर और भावनात्मक दबाव बनाकर नाबालिग के साथ करीब ढाई वर्ष तक दुष्कर्म किया।

पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता दिवेश शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी और पीड़िता दोनों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) जब्त की है। इन रिकॉर्ड से दोनों के बीच लंबे समय तक नियमित संपर्क होने की पुष्टि होती है। इसके अलावा, जिन होटलों में पीड़िता के अनुसार दोनों ठहरे थे, उनसे जुड़े दस्तावेज भी जांच एजेंसी को मिले हैं।