प्रयागराज। रामपुर के डूंगरपुर मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सुनाया। अदालत ने 12 अगस्त को अपने आदेश सुरक्षित रखे थे।
इस मामले में आजम खान को 30 मई 2024 को रामपुर एमपी एमएलए विशेष अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की थी।
ठेकेदार बरकत अली ने भी इसी मामले में सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की है। दोनों ने अपील लंबित रहने तक जमानत की मांग की थी।
2019 में रामपुर के गंज थाने में डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के दौरान लूट, चोरी और मारपीट से जुड़े कुल 12 मामले दर्ज किए गए थे। वादी पक्ष का आरोप है कि यह घटना 2016 में हुई थी।