गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्की से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को एमपी–एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट सहित संबंधित पक्षों को भी सुनवाई के लिए तलब किया है।

विशेष न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत में जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर की ओर से एक संदर्भ भेजा गया था, जिसमें मुख्तार अंसारी के कथित अपराध से अर्जित संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 16(1) के तहत कुर्क करने की कार्रवाई की मांग की गई थी।

इसी मामले में मोतीलाल वर्मा ने अदालत में आवेदन दाखिल कर दावा किया कि सदर तहसील क्षेत्र के मौजा मुहब्बत पट्टी स्थित आराजी संख्या-100 उनकी निजी संपत्ति है। वहीं प्रशासन की ओर से भेजे गए दस्तावेजों में इसे मुख्तार अंसारी द्वारा अपने पुत्र अब्बास अंसारी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति बताया गया है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी भी निर्णय से पहले संबंधित पक्षों और जिला मजिस्ट्रेट का पक्ष सुनना आवश्यक है। इसी आधार पर कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को तत्काल नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

इसके साथ ही अदालत ने कोतवाली प्रभारी को निर्देश दिया है कि नोटिस की तामील अगली तारीख तक हर हाल में सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक को भी लिखित जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।