कानपुर नगर के सीसामऊ इलाके से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दिया। जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 में इरफान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पूर्व विधायक ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन और पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग के साथ हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी।