मुजफ्फरनगर। परिवहन विभाग की प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान छपार थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एंबुलेंस के रूप में पंजीकृत एक वाहन को स्कूली बच्चों के परिवहन में इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। जांच के बाद वाहन पर कुल 40,250 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बच्चों को उतारते समय पकड़ा गया वाहन
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) सुशील कुमार मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने क्षेत्र में अभियान चलाया। इसी दौरान एक वाहन को स्कूल परिसर के पास बच्चों को उतारते हुए रोका गया और जांच की गई।

जांच में सामने आया कि वाहन एंबुलेंस के रूप में पंजीकृत था, लेकिन उसका उपयोग अवैध रूप से स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने में किया जा रहा था। साथ ही वाहन के पास परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र भी मौजूद नहीं था।
प्रदूषण प्रमाण पत्र भी नहीं मिला
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि वाहन के पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं था। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में लागू पर्यावरणीय नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा था। इन सभी अनियमितताओं के आधार पर विभाग ने वाहन पर जुर्माना लगाया।
स्कूलों को सख्त चेतावनी
परिवहन विभाग ने स्कूल संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए केवल नियमों के अनुरूप और मान्यता प्राप्त वाहनों का ही उपयोग किया जाए।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजी जाएगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे वाहनों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा।