सहारनपुर: पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की अवैध रूप से अर्जित करीब 2.76 अरब रुपये की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। सहारनपुर के डीएम मनीष बंसल ने तहसीलदार बेहट को इस संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया है, ताकि कुर्क की गई संपत्ति का उचित और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।
आरोप और कानूनी कार्यवाही
मोहम्मद इकबाल और उनके पुत्र जावेद, वाजिद, अलीशान, अफजाल सहित अन्य सहयोगियों के खिलाफ सहारनपुर और आसपास के जिलों के विभिन्न थानों में लगभग 50 मामले दर्ज हैं। साथ ही इकबाल के नौकर सह अभियुक्त नसीम और राव लईक पर भी आरोप लगे हैं।
जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि 2022 में थाना मिर्जापुर में गैंग्स्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने गैंग लीडर इकबाल की अवैध संपत्ति में शामिल 56 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया।
प्रशासक की भूमिका
तहसीलदार बेहट को कुर्क की गई संपत्तियों का प्रबंधन करने और उनका उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने स्पष्ट किया कि कुर्क की गई संपत्ति का उपयोग कानूनी प्रक्रियाओं के तहत किया जाएगा और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाएगा।