बहराइच: रामगोपाल हत्याकांड में लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने गुरुवार को दोषियों को सजा सुना दी। कोर्ट ने मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा सुनाई, जबकि नौ अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ एक-एक लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है।
यह मामला 13 अक्टूबर 2024 का है, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रामगोपाल की हत्या कर दी गई थी। बुधवार को आए फैसले में अदालत ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद, उसके तीन बेटों—फहीम, सरफराज उर्फ रिंकू और तालिब उर्फ सबलू—सहित कुल 10 लोगों को दोषी करार दिया था।
गुरुवार दोपहर बाद सभी दोषियों को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कचहरी परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। फैसले से पहले सुबह से ही अदालत परिसर में लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। स्थानीय नागरिक, मृतक पक्ष के परिजन और अधिवक्ता लगातार हर कार्रवाई पर नजर बनाए हुए थे।
सजा सुनाए जाने के बाद कचहरी परिसर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। लोग फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देते दिखाई दिए, वहीं पीड़ित परिवार ने अदालत के निर्णय पर संतोष व्यक्त किया।