इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे से संबंधित है।

कोर्ट ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद, तथ्यों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय सुनाया। इससे पहले हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया था।

इस मामले में ट्रायल कोर्ट प्रयागराज ने झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोप शामिल हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद अपने आदेश को सुरक्षित रखा था।