सपा विधायक नाहिद हसन पर 100 रुपये का जुर्माना

शामली। कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक चौधरी नाहिद हसन को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

विधायक ने 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी एवं गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर-प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी। 

सपा विधायक कोर्ट का फैसला सुनाए जाने के दौरान करीब तीन घंटे तक न्यायालय की हिरासत में रहे। इस दौरान जनपद न्यायालय परिसर में पुलिस बल तैनात रहा।

धारा-171(छ) के तहत दर्ज था अभियोग

सहायक अभियोजन अधिकारी उतेश जौहरी ने बताया कि 28 मार्च 2014 को कोतवाली शामली में तैनात एसआई दीक्षित त्यागी ने कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक चौधरी नाहिद हसन के विरुद्ध धारा-171(छ) के तहत अभियोग पंजीकृत कराया था। 

आरोप था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी एवं गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर-प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी। 

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया था। नाहिद हसन उस वक्त कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। 

सोमवार को आना था फैसला

वर्तमान समय में जनपद में एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट नहीं होने के चलते जनप्रतिनिधियों से संबंधित मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत कर रही है। इस मामले में सोमवार को फैसला आना था, लेकिन कोर्ट कुछ और बिंदुओं पर सुनवाई करना चाहता थी, जिसके चलते फैसले के लिए 13 तारीख नियत की गई थी। 

गुरुवार को कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के बाद मामले में सपा विधायक नाहिद हसन को दोषी करार देते हुए सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड अदा नहीं करने पर विधायक को एक माह का साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया। फैसला आने तक करीब तीन घंटे विधायक न्यायिक हिरासत में रहे।

न्यायालय परिसर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल

गुरुवार को सपा विधायक से जुड़े मामले में कोर्ट के फैसले को लेकर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। कोर्ट खुलते ही पुलिस बल को जनपद न्यायालय परिसर में तैनात कर दिया गया था। 

न्यायालय परिसर के प्रत्येक द्वार पर मेटल डिटेक्टर मशीन लगाई गई थी। गहन तलाशी के बाद ही लोगों को न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया गया। कानून-व्यवस्था के मद्देनजर करीब 125 पुलिसकर्मी परिसर में तैनात थे, जिनमें दो प्लाटून पीएसी बल भी शामिल था।

कैराना कोतवाली के साथ ही कांधला थाना प्रभारी, थाना भवन थाना प्रभारी, झिंझाना थाना प्रभारी, कचहरी सुरक्षा प्रभारी आदि मौजूद रहे। वहीं, एलआईयू ने भी नजर रखी।

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