देहरादून। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने पीसीएस 2025 की मुख्य परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह निर्णय नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा चार दिसंबर को पारित आदेश के बाद लिया गया है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 7 मई 2025 को जारी विज्ञापन और 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक प्रस्तावित मुख्य परीक्षा को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। नई परीक्षा तिथियों की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अलग से दी जाएगी।

न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा शामिल थे, ने आयोग को निर्देश दिया है कि सामान्य अध्ययन विषय के एक विवादित प्रश्न को हटाकर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया जाए। इसके साथ ही वर्ष 2022 के नियमों के अनुसार नई मेरिट सूची तैयार की जानी चाहिए।

करीब 1200 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। कुलदीप कुमार सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने प्रारंभिक परीक्षा के सवालों पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में चुनौती दी थी। ये परीक्षाएं डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी, सहायक आयुक्त राज्य कर, राज्य कर अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत और जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित 120 से अधिक पदों के लिए आयोजित की गई थीं।

याचिकाकर्ताओं का दावा था कि सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न गलत तरीके से बनाया गया था, जिससे परिणाम प्रभावित हुआ। आयोग ने भी कोर्ट में स्वीकार किया कि प्रश्न संख्या 70 गलत था और इसे हटाया जाना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि विवादित अन्य तीन प्रश्नों की जांच एक विशेषज्ञ समिति से कराई जाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती और नई मेरिट सूची तैयार नहीं होती, तब तक मुख्य परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं होगा।