उत्तराखंड। सरकार ने उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (UPCL), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (PTCUL) और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) में हड़ताल पर रोक लगा दी है। तीनों ऊर्जा कंपनियों में अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (ESMA) लागू कर दिया गया है।

प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने इन निगमों में ESMA की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब इन संस्थानों में कोई भी कर्मचारी या संगठन हड़ताल नहीं कर सकता। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ ESMA के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अधिसूचना जारी होने के बाद तीनों ऊर्जा निगमों के प्रबंधन ने भी कर्मचारियों को हड़ताल न करने का निर्देश दिया है। बता दें कि हाल ही में UJVNL की जमीनों के निजीकरण के विरोध में डाकपत्थर में आंदोलन हुआ था, जबकि केंद्र सरकार के निजीकरण बिल के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल भी की गई थी।

इस कदम का उद्देश्य राज्य की बिजली और ऊर्जा सेवाओं में कोई व्यवधान न आने देना और उपभोक्ताओं को निरंतर सेवा उपलब्ध कराना बताया गया है।