उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट के फैसले के तहत अब महिला कर्मचारियों को रात्रि पाली (रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक) में काम करने की अनुमति दे दी है। श्रम विभाग ने इस संबंध में नई अधिसूचना जारी कर दी है। नियमों के मुताबिक, रात्रि पाली में काम करने से पहले हर महिला कर्मचारी की सहमति अनिवार्य होगी। यदि कोई महिला असहमति जताती है, तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
सुरक्षा और प्रशासनिक प्रक्रिया
नियोजक को महिला कर्मचारियों के रात्रि पाली में काम करने की सूचना संबंधित श्रम अधिकारी और थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी। महिला कर्मचारियों के लिए उनके निवास स्थान से कार्यस्थल तक पिक-अप और ड्रॉप की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही पैनिक बटन (इमरजेंसी अलार्म) और जीपीएस आधारित परिवहन व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। वाहन और कार्यस्थल पर पुलिस हेल्पलाइन, थाना और चौकी के नंबर भी चस्पा किए जाएंगे।
महिला कर्मचारियों के लिए सुविधाएं
नियोजक को परिवहन चालक और परिचालक का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराना होगा। इसके अलावा महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, संरक्षित और स्वस्थ कार्य परिस्थितियों की जिम्मेदारी भी नियोजक की होगी। इसमें शौचालय, चेंजिंग रूम, पेयजल जैसी सुविधाएं अधिनियम के अनुसार उपलब्ध कराना शामिल है।
सरकार का यह निर्णय महिला कर्मचारियों को रोजगार में समान अवसर देने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।