बड़ी राहत! अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी पूरी तरह खत्म

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में आम जनता को बड़ी राहत देने वाला अहम फैसला लिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर कोई जीएसटी नहीं वसूला जाएगा। अभी तक इन सेवाओं पर 18 प्रतिशत कर लागू था।
परिषद के इस फैसले के अनुसार, सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा योजनाएँ- जैसे टर्म इंश्योरेंस, यूलिप और एंडोमेंट पॉलिसी- साथ ही उनके रीइंश्योरेंस अब शून्य कर श्रेणी में आ जाएंगे। यही नियम स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर भी लागू होगा, जिनमें फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियाँ शामिल हैं। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जो नवरात्रि का पहला दिन है।
वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा सेवाओं को कर मुक्त करने से आम आदमी को राहत मिलेगी और देश में बीमा कवरेज को और व्यापक बनाने में मदद मिलेगी।
बैठक में अन्य अहम निर्णय भी लिए गए। खाद्य वस्तुओं में यूएचटी दूध, पनीर, रोटी, चपाती और पराठे जैसी वस्तुओं को पूरी तरह जीएसटी मुक्त कर दिया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र को राहत देते हुए 33 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। इनमें कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएँ भी शामिल हैं।
नई दरें 22 सितंबर से पूरे देश में प्रभावी होंगी।
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