रेलवे में आपातकालीन कोटे के नियमों में बदलाव, अब तय समय से पहले करना होगा आवेदन

रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकट बुकिंग और चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया में संशोधन के बाद अब आपातकालीन कोटे (ईक्यू) के नियमों में भी बदलाव कर दिया है। नए नियमों के तहत अब यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम एक दिन पहले ईक्यू के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा।

मंत्रालय की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार, रात 12 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए ईक्यू आवेदन एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक संबंधित सेल को भेजा जाना चाहिए। वहीं, दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे के बीच रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए ईक्यू आवेदन एक दिन पहले शाम 4 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। प्रस्थान के दिन प्राप्त होने वाले आवेदन अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, रविवार या सार्वजनिक अवकाश के दिन चलने वाली ट्रेनों के लिए आवेदन पिछले कार्यदिवस में ही करना होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि छुट्टियों पर ईक्यू आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और केवल कार्यदिवस के कार्यालय समय में प्राप्त अनुरोध ही मान्य होंगे।

रेलवे के अनुसार, यह बदलाव चार्ट तैयार करने की नई प्रक्रिया के अनुरूप किया गया है। हाल ही में लिए गए निर्णय के तहत, अब ट्रेन के प्रस्थान से आठ घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार किया जा रहा है। उदाहरणस्वरूप, सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच रवाना होने वाली ट्रेनों का चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे तक, जबकि दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे और रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों का चार्ट प्रस्थान से आठ घंटे पूर्व तैयार कर लिया जाएगा।

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