सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में आवारा पशुओं और कुत्तों से जुड़ी बढ़ती समस्या पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सड़कों, राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से सभी आवारा पशुओं को तुरंत हटाया जाए। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और नगरपालिकाओं को भी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस काम के लिए राज्यों को विशेष हाईवे मॉनिटरिंग टीमें गठित करनी चाहिए, जो आवारा पशुओं को पकड़कर सड़कों से हटाएंगी और उन्हें निर्धारित शेल्टर होम्स में सुरक्षित रखेगी।
इसी क्रम में अदालत ने आवारा कुत्तों से संबंधित दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें भी आश्रय स्थलों में रखा जाए। साथ ही, उनका टीकाकरण करवाने के बाद उन्हें दोबारा उसी इलाके में छोड़ने से मना किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नागरिकों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है।