अयोध्या में अवैध निर्माण पर एडीए सख्त, लवकुश मिश्र की पत्नी के नाम चस्पा की नोटिस

HIGHLIGHTS
- अयोध्या विकास प्राधिकरण ने निर्माणाधीन भवन पर सुप्रिया मिश्रा के नाम नोटिस चस्पा की।
- 15 जुलाई को सुनवाई के लिए बुलाया गया, दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
- ब्लू जोन क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण होने का मामला जांच में सामने आया।
अयोध्या: प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण को लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण ने निर्माणाधीन भवन के मामले में सुप्रिया मिश्रा के नाम एक नई नोटिस जारी कर उसे संबंधित स्थल पर चस्पा कराया है। अधिकारियों ने इसे सुनवाई का अंतिम अवसर बताया है।
एडीए की ओर से जारी नोटिस में सुप्रिया मिश्रा को 15 जुलाई को कार्यालय में उपस्थित होकर भवन निर्माण से जुड़े आवश्यक दस्तावेज और मानचित्र संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि पर जवाब न मिलने की स्थिति में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भवन को सील करने जैसे कदम भी शामिल हो सकते हैं।
जानकारी के अनुसार, इससे पहले भी इसी मामले में नोटिस जारी की गई थी। पहली सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की गई थी, लेकिन संबंधित पक्ष की ओर से कोई जवाब या उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। इसके बाद प्राधिकरण ने दोबारा नोटिस जारी करने का फैसला लिया।
प्राधिकरण के रिकॉर्ड के मुताबिक निर्माणाधीन भवन उस क्षेत्र में स्थित है जिसे महायोजना-2031 के तहत "ब्लू जोन" के रूप में चिन्हित किया गया है। इस श्रेणी के क्षेत्र में सामान्य आवासीय निर्माण की अनुमति नहीं है। यहां केवल सार्वजनिक या अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग से जुड़ी सुविधाओं तथा संबंधित कर्मियों के आवास जैसी परियोजनाओं को ही मंजूरी दी जा सकती है।
बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन भवन सआदतगंज के पास बनबीरपुर क्षेत्र में स्थित है, जो नगर निगम सीमा विस्तार के बाद महाराणा प्रताप वार्ड का हिस्सा बन चुका है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि निर्माण कार्य के लिए विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र नहीं लिया गया था।
एडीए के अधिकारियों की जांच में करीब 1,024 वर्गफुट क्षेत्र में हो रहे निर्माण को नियमों के विपरीत पाया गया। इसी आधार पर प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर निर्माण से संबंधित कानूनी और तकनीकी दस्तावेज मांगे हैं।
एडीए सचिव एवं प्रवर्तन अधिकारी राजेश मिश्र ने बताया कि पहले भेजी गई नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला था। ऐसे में नियमों के तहत दूसरी नोटिस जारी कर निर्माण स्थल पर चस्पा कराई गई है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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