मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने डॉ. अर्चना गुप्ता मौत मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट से जुड़े आरोपों में दोषी मानते हुए हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद लंबे समय से चल रहे इस हाई-प्रोफाइल मामले में अहम कानूनी मोड़ आ गया है।

मामले में कोर्ट ने अन्य तीन आरोपियों—रेनू सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह—को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषमुक्त घोषित करते हुए राहत प्रदान की।

दोषसिद्धि के बाद अदालत ने सजा तय करने के लिए 9 जून की तारीख निर्धारित की है। इसी दिन यह तय किया जाएगा कि दोषी पाए गए विधायक को कितनी सजा दी जाएगी।

यह पूरा मामला 31 दिसंबर 2018 की रात का है, जब दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक न्यू ईयर पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना हुई थी। इसी दौरान डॉ. अर्चना गुप्ता को गोली लग गई थी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

घटना के बाद लंबे समय तक चली जांच और अदालती सुनवाई के बाद अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।