बेतिया। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर और पश्चिम चंपारण के भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल के बीच जारी आरोप-प्रत्यारोप के बीच, सांसद ने प्रशांत किशोर के खिलाफ 125 करोड़ रुपये के मानहानि का दीवानी मुकदमा बेतिया न्यायालय में दायर किया है।

मुकदमा पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमरेन्द्र नाथ वर्मा और बेतिया व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता राजेश रंजन, विवेक बिहारी, राजन चतुर्वेदी तथा चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा ने शनिवार को दायर किया। सुनवाई की संभावना बुधवार को जताई जा रही है।

पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमरेन्द्र नाथ वर्मा ने बताया कि प्रशांत किशोर ने हाल ही में बेतिया आगमन के दौरान सांसद पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उन पर छावनी फ्लाईओवर का एलाइनमेंट बदलकर पेट्रोल पंप के व्यावसायिक लाभ में हेरा-फेरी करने का आरोप लगाया था।

इस पर डॉ. जायसवाल ने प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजा, जिसके जवाब में किशोर ने उक्त पेट्रोल पंप उनके भाई का होना स्वीकार किया। इसके बावजूद प्रशांत किशोर ने सांसद पर पेट्रोल-डीजल आपूर्ति में कथित घोटाले और उन्हें ‘पेट्रोल चोर’ कहने का आरोप लगाते हुए पोस्टर और सोशल मीडिया के माध्यम से बार-बार अपमानजनक प्रचार किया।

सांसद ने अब न्यायालय में इस सारी अपमानजनक और गलत जानकारी के आधार पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है।