छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। सेवा भर्ती नियम 2019 के विपरीत शिक्षक भर्ती विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने और विषय वार विज्ञापन जारी नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया है। भर्ती परीक्षा 10 जून को ही संपन्न कराई गई थी। उसका परिणाम अभी जारी नहीं हुआ है। 

याचिकाकर्ता वेदप्रकाश समेत अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के जरिए हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि, छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षक के टी-संवर्ग के 4659 पद और ई-संवर्ग के 1113 पदों की भर्ती के लिए 4 मई को विज्ञापन जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान भी विज्ञापन में बताया गया, जबकि छग स्कूल शिक्षा सेवा संवर्ग भर्ती नियम 2019 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 

इसके अलावा उक्त पदोन्नति और भर्ती नियम के अनुसार शिक्षक के पद पर विषयवार सीधी भर्ती व पदोन्नति किया जाना है। जो विज्ञापन जारी किया गया वह केवल शिक्षक के लिए है। किसी प्रकार का विषय का वर्गीकरण नहीं किया गया। जबकि सभी विषयों के लिए अलग-अलग पद जारी किया जाना था। ऐसे में अभ्यर्थी को यह भी जानकारी नहीं होगी, कि उसके विषय का पद का  रिक्त है या नहीं।