दिल्ली। शराब घोटाले से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोनों के खिलाफ सभी आरोप खारिज कर दिए हैं, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पाए गए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सीबीआई के पास मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। इसके साथ ही मामले के अन्य सभी आरोपी भी बरी कर दिए गए।
केजरीवाल और सिसोदिया इस मामले की सुनवाई के लिए राउज़ एवेन्यू कोर्ट पहुंचे, जहां वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। वहीं, के. कविता, अमनदीप ढल और अन्य कई आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि आबकारी नीति को लेकर कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा मौजूद नहीं था। इस निर्णय के बाद आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की जांच समाप्त हो गई है।