नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला बम धमाका मामले में गिरफ्तार दो आरोपितों, शोएब और डॉ. नसीर बिलाल मल्ला की एनआईए हिरासत चार दिन के लिए बढ़ा दी है। दोनों आरोपित सोमवार को प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना की अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किए गए।

शोएब को पांच दिसंबर को 10 दिन की एनआईए हिरासत मिली थी, जो पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया गया। वहीं, डॉ. नसीर बिलाल मल्ला को नौ दिसंबर को सात दिन की हिरासत मिली थी, जिसकी अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें भी कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने एनआईए को दोनों आरोपितों से चार दिन और पूछताछ की अनुमति दी।

एनआईए के अनुसार, शोएब ने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर मोहम्मद उर्फ उमर उन नबी को धमाके से पहले आश्रय दिया और लॉजिस्टिक सहायता मुहैया कराई। वहीं, जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिले निवासी डॉ. नसीर बिलाल मल्ला को आठवां आरोपी बताया गया है। एनआईए के मुताबिक, डॉ. बिलाल ने डॉ. उमर को छिपाने और सबूत नष्ट करने में मदद की थी।