नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता राजपाल यादव की याचिका पर दिल्ली पुलिस और मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जवाब तलब किया। यादव ने चेक बाउंस मामले में लंबित याचिका के तहत दिवाली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगी है।
अदालत ने सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए तय की
न्यायमूर्ति रवींद्र दूडेजा ने यादव की अर्जी पर दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए निर्धारित की। यादव के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें बिहारी ग्लोबल कनेक्ट नामक कंपनी ने दुबई में आयोजित दिवाली कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया है। यादव को 17 से 20 अक्टूबर तक विदेश यात्रा करनी है।
चेक बाउंस मामले की पृष्ठभूमि
यह आवेदन उसी लंबित याचिका में दायर किया गया है, जिसमें यादव ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इससे पहले भी कई मौकों पर यादव को विदेश यात्रा की अनुमति दी है। पिछले साल जून में अदालत ने यादव की सजा को अस्थायी रूप से निलंबित किया था, इस शर्त पर कि वह विपक्षी पक्ष के साथ समझौते की संभावना तलाशने के लिए ईमानदार प्रयास करेंगे।
वकील का पक्ष
यादव के वकील ने अदालत को बताया था कि यह लेन-देन फिल्म निर्माण के लिए वास्तविक था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और भारी वित्तीय नुकसान हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि यादव ने संबंधित सिविल कार्यवाही में पहले ही करीब तीन महीने की सजा काट ली है। फिलहाल यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता केंद्र में विचाराधीन है।