दिल्लीवासियों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी में 8 नवंबर को सात न्यायालय परिसरों में लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा, जहाँ लोग अपने पुराने ट्रैफिक चालान निपटा सकेंगे। यह विशेष लोक अदालत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) के सहयोग से लगाई जा रही है।

इन सात कोर्ट परिसरों में लगेगी लोक अदालत:

  • पटियाला हाउस

  • तीस हजारी

  • कड़कड़डूमा

  • साकेत

  • रोहिणी

  • द्वारका

  • राउज़ एवेन्यू

लोक अदालत में केवल वे चालान या नोटिस शामिल होंगे जो 31 जुलाई 2025 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर लंबित हैं और वर्चुअल कोर्ट को भेजे जा चुके हैं। नागरिकों को संबंधित नोटिस या चालान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat से या दिए गए QR कोड स्कैन कर डाउनलोड करने होंगे।

प्रतिभागियों को चालान की प्रिंटेड कॉपी अनिवार्य रूप से साथ लानी होगी, क्योंकि न्यायालय परिसरों में प्रिंटआउट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि यह लिंक 3 नवंबर को सुबह 10 बजे से सक्रिय होगी। हर दिन अधिकतम 50,000 चालान या नोटिस डाउनलोड किए जा सकेंगे और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 2 लाख चालानों की सीमा पूरी नहीं हो जाती।

इस लोक अदालत के माध्यम से लोगों को अपने पुराने ट्रैफिक चालान को निपटाने और अनावश्यक कानूनी जटिलताओं से राहत पाने का अवसर मिलेगा।