नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए तिहाड़ जेल में भेज दिया। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर दस्तावेज़ों के सत्यापन का आदेश दिया है। सत्यापन पूरा होने के बाद रविवार को रिहाई का फैसला हो सकता है।

मामला क्या है?

उदयभानु चिब को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान 'शर्टलेस' विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि चिब इस प्रदर्शन के मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड थे। 24 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। शनिवार को यह अवधि समाप्त हो गई, जिसके बाद उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

पुलिस ने हिरासत को 7 दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया, जबकि बचाव पक्ष ने जमानत याचिका दाखिल की।

वकील का पक्ष

चिब के वकील सुलेमान मोहम्मद खान ने कहा, “उनकी पुलिस हिरासत वैध थी। हमें पहले बताया गया था कि उन्हें शाम 5 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन क्राइम ब्रांच ने जल्दबाजी में समय बदलकर सुबह 6 बजे और फिर रात 1 बजे पेश करने की सूचना दी। हम वहां पहुंचे, जहां पुलिस ने 3 दिन की हिरासत बढ़ाने की अर्जी दी, जबकि हमने जमानत याचिका दाखिल की।”