नई दिल्ली: उन्नाव रेप मामले में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी है। इस फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे “शर्मनाक और निराशाजनक” बताया। उन्होंने कहा कि जब पीड़िता डर और प्रताड़ना के बीच जी रही हो, ऐसे में अपराधी को जमानत मिलना न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।
राहुल गांधी ने कहा, “पीड़िता को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। बलात्कारियों को जमानत देना किस न्याय का प्रतीक है? क्या गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या न्याय की मांग करना उसकी गलती है?”
दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच—जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर—ने 23 दिसंबर को सेंगर को शर्तों के साथ जमानत दी और उनकी उम्र कैद की सजा पर भी रोक लगा दी। कोर्ट ने सेंगर को 15 लाख रुपये का निजी मुचलका जमा करने और उतनी ही राशि के तीन जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कई शर्तें भी लगाईं गई हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी।
उन्नाव रेप केस साल 2017 का है और सेंगर की गिरफ्तारी अप्रैल 2018 में हुई थी। निचली अदालत ने 2019 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
पीड़िता सुप्रीम कोर्ट जाएगी
पीड़िता ने सेंगर की सजा पर रोक को अपने परिवार के लिए “मौत” करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि न्याय की लड़ाई जारी रहेगी और वे इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाएंगे।