पानीपत: आसाराम बापू मामले के मुख्य गवाह महेंद्र सिंह चावला को सुरक्षा और आर्थिक मदद न मिलने पर हरियाणा सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अदालत ने राज्य सरकार से निर्देशित किया है कि वे याचिका में अपना पक्ष स्पष्ट करें। अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
महेंद्र सिंह चावला ने अपनी याचिका में जिला स्तरीय सक्षम प्राधिकरण, पानीपत द्वारा 10 सितंबर 2025 को जारी आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि हरियाणा गवाह सुरक्षा योजना के तहत उन्हें मिलने वाले लाभों को बढ़ाने की मांग खारिज कर दी गई। इसके साथ ही प्राधिकरण ने सुरक्षा कवर और आर्थिक सहायता देने से इनकार किया।
याचिकाकर्ता का दावा है कि वे आसाराम और उनके पुत्र नारायण साईं के खिलाफ दर्ज मामलों में अहम गवाह हैं। उन्होंने अदालत में बताया कि 13 मई 2015 को उन पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें हथियार का इस्तेमाल किया गया और उन्हें 41 प्रतिशत स्थायी चोटें आईं।
महेंद्र सिंह चावला ने यह भी कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि गंभीर अपराधों के मामलों में गवाहों की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है।