मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना में पदस्थ रहे डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का आरोप है कि शादी का भरोसा दिलाकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया गया और बाद में विवाह से इंकार कर दिया गया।

पुलिस के अनुसार, मुरैना निवासी 32 वर्षीय महिला ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि वर्ष 2025 की शुरुआत में उसकी पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से अरविंद माहौर से हुई थी। उस समय माहौर सबलगढ़ में एसडीएम के पद पर तैनात थे। बातचीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया।

शादी का भरोसा देकर संबंध बनाने का आरोप

महिला ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने उससे विवाह करने का आश्वासन दिया था। इसी भरोसे पर उसने संबंध बनाए। शिकायत में कहा गया है कि मार्च 2025 में आरोपी उसे घूमाने के बहाने एक सुनसान स्थान पर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद सरकारी आवास और अन्य स्थानों पर भी कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए।

महिला ने अपनी शिकायत में यह भी दावा किया है कि आरोपी ने विवाह के बदले भारी रकम की मांग की और कुछ अन्य आपत्तिजनक शर्तें भी रखीं। उसने अपने आरोपों के समर्थन में मोबाइल फोन में मौजूद वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का भी उल्लेख किया है।

शिकायत करने पर धमकी देने का आरोप

पीड़िता का कहना है कि जब उसने शादी को लेकर दबाव बनाया तो आरोपी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। साथ ही मामला उजागर करने पर उसे और उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया।

मेडिकल के बाद कोर्ट में पेशी

सिविल लाइन थाना प्रभारी उदय भान यादव ने बताया कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच के बाद अरविंद माहौर को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया। मेडिकल परीक्षण के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा।

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद अधिकारी का रक्तचाप बढ़ गया था, जिसके चलते उन्हें चिकित्सकीय सहायता दी गई। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है।