बठिंडा: भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार बर्खास्त पंजाब पुलिस कांस्टेबल अमनदीप कौर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। अमनदीप कौर पहले 17 ग्राम चिट्टा रखने के मामले में गिरफ्तार हुई थीं और इस मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। बाद में विजिलेंस विभाग ने उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाकर दोबारा उन्हें गिरफ्तार किया था।
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के गवाहों की पेशी और वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद नियमित जमानत मंजूर की। अदालत ने माना कि अमनदीप कौर 5 महीने 19 दिन से हिरासत में हैं, चालान पहले ही पेश किया जा चुका है और गवाहों की संख्या अधिक होने के कारण ट्रायल लंबा चलेगा। ऐसे में उन्हें लगातार जेल में रखना उचित नहीं है। जमानत मिलने के बाद अमनदीप जेल से रिहा हो गई हैं।
जानकारी के अनुसार, बठिंडा की इस महिला कांस्टेबल को 2 अप्रैल को उनकी थार गाड़ी से 17.71 ग्राम हेरोइन बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन पर कथित रूप से अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया। विजिलेंस पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें उनकी चल-अचल संपत्ति, वेतन, बैंक खातों और ऋण रिकॉर्ड की जांच की गई। अमनदीप कौर को 3 अप्रैल को बर्खास्त कर दिया गया था।
एनडीपीएस मामले में जांचकर्ताओं का कहना है कि अब तक की जांच में अमनदीप कौर के किसी अपराधी नेटवर्क या नशीले पदार्थों के कारोबार से कोई संबंध सामने नहीं आया। जांच के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी उनसे पूछताछ की थी।