राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाले बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण हत्या मामले में जेल में बंद आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा को करीब 10 साल बाद आज राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर से जमानत मिल गई. आरोपी पूर्व मंत्री के साथ ही भंवरी देवी के पति आरोपी अमरचंद सहित 5 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया.

बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण हत्या मामले में आह आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा, आरोपी भंवरी के पति अमरचंद सहित 5 आरोपियो को जमानत मिल गई. वहीं, मामले में आरोपी व मास्टर माइंड इंद्रा विश्नोई को जमानत नही मिल पाई. गौरतलब है कि साल 2011 में हुए इस मामले में पूर्व मंत्री सहित करीब डेढ़ दर्जेन लोगों को सीबीआई ने आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था. तभी से एक आरोपी रेशमाराम को छोड़कर सभी जेल में बंद हैं. 

हाल ही में मामले में जेल में बंद आरोपी परसराम विश्नोई को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. इसके बाद आरोपी लूणी के पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई सहित 6 लोगों को जमानत मिली थी. इसके बाद आज 5 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश राजस्थान हाई कोर्ट ने दिए हैं.