बिजनौर/धामपुर। गैंगस्टर अतीक अहमद से जुड़े मामलों में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। थाना स्योहारा क्षेत्र में स्थित लगभग 1.68 अरब रुपये मूल्य की भूमि और ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं।

यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट जालौन राजेश कुमार पांडेय ने गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 की धारा-14 के तहत पारित किया है। इसके साथ ही उप जिलाधिकारी धामपुर को इस संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया है।

15 दिनों के भीतर होगी कुर्की की कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक जालौन के अनुसार, स्योहारा क्षेत्र के गांव याकूबपुर में स्थित इस संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। कार्रवाई के बाद कुर्की की रिपोर्ट न्यायालय को भी सौंपी जाएगी।

संगठित गिरोह से जुड़ा नेटवर्क

उप जिलाधिकारी स्मृति मिश्रा ने बताया कि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अतीक अहमद पुत्र मोहम्मद उमर, निवासी नई दिल्ली व सहसपुर क्षेत्र, गैंग लीडर गुलजार के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह संचालित करता था। यह गिरोह अंतरजनपदीय और अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय बताया गया है।

आरोप है कि यह नेटवर्क फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फिश फूड की आड़ में गोमांस की तस्करी करता था। जांच के दौरान मथुरा फॉरेंसिक लैब में भेजे गए नमूनों में गोमांस की पुष्टि भी हुई थी।

कई जिलों में दर्ज हैं मुकदमे

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ बिजनौर और जालौन जिलों के विभिन्न थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

संपत्ति का विवरण

कुर्क की जाने वाली संपत्ति में ग्राम याकूबपुर की 10 गाटा संख्या की भूमि के साथ-साथ गाटा संख्या 46, 102, 40, 52, 54 और 47 पर बना ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस भवन शामिल है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संगठित अपराध और गैंगस्टर गतिविधियों के खिलाफ इस तरह की संयुक्त और सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।