दिल्ली: 2017 उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सेंगर पीड़िता के निवास क्षेत्र के पांच किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं करेंगे।
अदालत ने यह निर्देश सुरक्षा और पीड़िता की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए दिया है। मामले की आगे की सुनवाई के दौरान सेंगर के खिलाफ चल रही कार्रवाई और उनके अधिकारों की समीक्षा की जाएगी।
2017 Unnao rape case | Delhi High Court suspends the sentence of former MLA Kuldeep Singh Sengar. The High Court has directed that Sengar will not enter the 5-kilometre area where the victim resides in Delhi.
— ANI (@ANI) December 23, 2025