नववर्ष के जश्न से पहले नोएडा प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एहतियाती कदम उठाए हैं। शहर में 31 दिसंबर की रात से लेकर 1 जनवरी तक धारा 163 (पूर्व में धारा 144) प्रभावी रहेगी। प्रशासन का कहना है कि इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अवांछित स्थिति से बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, नए साल के अवसर पर मॉल, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और मनोरंजन केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना रहती है। ऐसे में भीड़ प्रबंधन और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। पिछले वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, टकराव या सुरक्षा संबंधी परेशानी उत्पन्न न हो।