लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थियों के लिए आयु प्रमाण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को आधार नहीं माना जाएगा। इसके स्थान पर परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या शैक्षिक प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्या ने बताया कि नए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन आवेदकों ने केवल आधार कार्ड अपलोड किया है, उन्हें तुरंत पोर्टल पर नए मान्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ऐसा न करने पर उनके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे और उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

साथ ही, यह नियम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक की आयु की पुष्टि के लिए भी लागू होगा। समाज कल्याण विभाग ने सभी जनसेवा केंद्र संचालकों और आवेदकों को इन नए निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है।