अमरोहा: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण (लारा कोर्ट) ने किसान को उचित मुआवजा न देने के मामले में डीएम अमरोहा से उनकी शासकीय संपत्तियों का विवरण मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को निर्धारित की गई है। अदालत ने आदेश 21 नियम 41(2) सीपीसी के तहत डीएम से शपथपत्र के माध्यम से संपत्तियों की पूरी जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है।

मोहम्मद अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि के तहत सुनवाई के दौरान शुक्रवार को अदालत ने यह आदेश जारी किया। सुनवाई में दोनों पक्षों के अधिवक्ता मौजूद थे। डीएम अमरोहा की ओर से अदालत में स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

डीएम के पक्ष ने होली के अवकाश का हवाला देते हुए आदेश 23 फरवरी 2026 के अनुपालन के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था। हालांकि, वादी पक्ष के अधिवक्ता ने इस प्रार्थनापत्र का विरोध किया।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद मामले की परिस्थितियों को देखते हुए डीएम अमरोहा को निर्देश दिया कि वे नियत तिथि से पहले अपनी शासकीय और विभागीय संपत्तियों का पूरा विवरण शपथपत्र के जरिए प्रस्तुत करें।

साथ ही अदालत ने आदेश की प्रति डीजीसी सिविल अमरोहा को अनुपालन के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।