लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले में जज के चेंबर में हुई सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा पेश किए गए रिकॉर्ड की जांच फिलहाल न करने का निर्णय लिया है।

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारी रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में उपस्थित थे, लेकिन इस चरण पर अदालत राहुल गांधी पर लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच नहीं कर रही है।

यह सुनवाई भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर की जा रही थी। याचिकाकर्ता ने 28 जनवरी को लखनऊ की विशेष एमपी/एमएलए अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दी गई थी।