हाथरस। हाथरस स्थित एसीजेएम (एमपी/एमएलए) कोर्ट में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध दायर मानहानि परिवाद पर 5 जनवरी को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं और अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की है।

यह परिवाद थाना चंदपा क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले रामकुमार उर्फ रामू, लवकुश और रवि की ओर से दाखिल किया गया है। याचिका में कहा गया है कि न्यायालय के पूर्व निर्णय के बावजूद राहुल गांधी ने कथित तौर पर वोट बैंक की राजनीति और जातिगत भावनाएं भड़काने के उद्देश्य से 12 दिसंबर 2024 को उनके गांव का दौरा किया।

परिवाद में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने पहले ही निपट चुके मामले को दोबारा उछालते हुए सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियां कीं, जिनसे परिवादियों की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और उनकी छवि को नुकसान हुआ। आरोप है कि अदालत के फैसले की पूरी जानकारी होने के बावजूद उन्होंने दोषमुक्त किए गए युवकों को गंभीर आपराधिक मामलों से जोड़कर पेश किया।

अदालत के समक्ष इस प्रकरण में क्षेत्राधिकारी सादाबाद की ओर से जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा चुकी है। न्यायालय ने प्रारंभिक संज्ञान लेते हुए विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए तलब करने का आदेश दिया है।