चंडीगढ़ के एलांते मॉल पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने तोड़ा अवैध निर्माण

चंडीगढ़। शहर के सबसे बड़े मॉल एलांते पर रविवार सुबह प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन के खिलाफ बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित नेक्सस एलांते मॉल में की गई, जहां प्रशासन की टीम जेसीबी मशीन और भारी पुलिस बल के साथ पहुंची।
दरअसल, प्रशासन ने पहले ही मॉल प्रबंधन को 35,040 वर्ग फीट क्षेत्र में निर्माण संबंधी अनियमितताओं के लिए शोकॉज नोटिस जारी किया था। नोटिस के बावजूद तय समय सीमा में सुधार न करने पर रविवार को कार्रवाई का आदेश जारी किया गया। मॉल प्रबंधन को शनिवार को ही अंतिम नोटिस ईस्ट सब-डिविजन की एसडीएम और असिस्टेंट एस्टेट ऑफिसर खुशप्रीत कौर ने भेजा था।
प्रशासनिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एलांते मॉल में करीब 10 बड़े निर्माण उल्लंघन किए गए हैं। इनमें सबसे गंभीर मामला पार्किंग क्षेत्र से जुड़ा है, जहां लगभग 22 हजार वर्ग फीट जगह, जो वाहनों की पार्किंग के लिए आरक्षित थी, उसे लैंडस्केपिंग और ग्रीन एरिया में बदल दिया गया। इसके अलावा, 3 हजार वर्ग फीट खुले क्षेत्र में बिना अनुमति के ओपन कैफे संचालित हो रहा था।
रिपोर्ट के मुताबिक, मॉल के बेसमेंट क्षेत्र में भी कई नियमों की अनदेखी की गई है। यहां डे केयर सेंटर, कैंटीन, वॉशरूम और मेस जैसी गतिविधियाँ संचालित की जा रही थीं, जबकि यह इलाका किसी भी मानवीय उपयोग के लिए प्रतिबंधित है।
प्रतिदिन देना होगा जुर्माना
संपदा विभाग की टीम ने 8 अगस्त को एलांते मॉल का निरीक्षण किया था। सुधार के लिए दो महीने का समय और सुनवाई का मौका दिए जाने के बाद भी जब स्थिति जस की तस रही, तब प्रशासन ने कार्रवाई का निर्णय लिया। अब मॉल प्रबंधन को नियमों के तहत 8 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। यह नोटिस चंडीगढ़ एस्टेट रूल्स 2007 और कैपिटल ऑफ पंजाब (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 1952 के तहत जारी किया गया है।
एस्टेट ऑफिस की रिपोर्ट में सामने आए प्रमुख उल्लंघन:
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दाहिने हिस्से में 500 वर्ग फीट क्षेत्र में अवैध स्टोरेज संरचना।
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हयात रेजिडेंसी के पीछे 850 वर्ग फीट में लोहे का अस्थायी ढांचा।
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खुले क्षेत्र में 3,000 वर्ग फीट पर कैफे और टेम्परेरी शेड।
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वैलेट एंट्री पर 550 वर्ग फीट में टेम्परेरी शेड।
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1,800 वर्ग फीट में अनिता डोंगरे स्टोर नियमों के विपरीत।
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छह पार्किंग एरिया (P-1, P-6, P-9, P-10, P-25, P-32) को ग्रीन जोन में बदला गया।
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पार्किंग P-21 में 3,500 वर्ग फीट पर अस्थायी दीवार और शेड।
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बेसमेंट-1 में डे केयर, कैंटीन, वॉशरूम और मेस का संचालन।
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दूसरी बेसमेंट में 300 वर्ग फीट में वुडन स्टोरेज का निर्माण।
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दूसरे से तीसरे तल तक जाने वाली हेमले स्लाइड को बंद किया गया।
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