उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अब 200 मीटर से ज्यादा दूरी तक नहीं नाच सकेंगे बराती

हल्द्वानी। शादी के सीजन में बढ़ते शहनाई शोर और भारी ट्रैफिक जाम को देखते हुए हल्द्वानी पुलिस ने नए नियम लागू किए हैं। अधिकारियों ने आदेश दिया है कि बैंक्वेट हॉल या विवाह स्थल से बरात केवल अधिकतम 200 मीटर तक पैदल जाएगी। इससे बरातियों के नाच-गाने और जश्न मनाने का दायरा सीमित हो जाएगा।
इसके अलावा, लाइटिंग के लिए बड़ी ठेला गाड़ियों के बजाय हाथ से चलाए जाने वाले झालर लाइटिंग का प्रयोग प्राथमिकता से किया जाएगा। बैंड टीम से जुड़े मजदूर इन्हें सड़क किनारे लेकर चलेंगे।
हल्द्वानी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले बैंक्वेट हालों के कारण मुख्य मार्गों पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। सप्ताहांत में पर्यटकों की भीड़ और बरात के काफिले के कारण आम जनता और एंबुलेंस तक जाम में फंस जाती हैं।
एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने सभी सीओ, थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए हैं कि रात 10 बजे के बाद डीजे बंद कराया जाए। हाइ-बेस वाले डीजे का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। एसओ और चौकी इंचार्ज को व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही बैंक्वेट हॉल संचालकों और बैंड आयोजकों के साथ बैठक कर नए नियमों की जानकारी साझा की जाएगी।
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