त्योहारों से पहले सरकार ने कामगारों को दिया तोहफा, न्यूनतम मजदूरी में किया गया इजाफा

त्योहारों से पहले सरकार ने कामगारों खासकर असंगठित सेक्टर के श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने इस सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने का एलान किया है। सरकार ने महंगाई के कारण जीवनयापन के बढ़ते खर्च को देखते हुए यह एलान किया है। नई दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगी। 

सरकार ने परिवर्तशील महंगाई भत्ते (वीडीए) में संशोधन करके न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य श्रमिकों को जीवन-यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करना है।

केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भवन निर्माण, लोडिंग और अनलोडिंग, वॉच एंड वार्ड, स्वीपिंग, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगे श्रमिकों को संशोधित मजदूरी दरों से लाभ मिलेगा। नई मजदूरी दरें 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगी। पिछला संशोधन अप्रैल 2024 में किया गया था।

न्यूनतम मजदूरी दरों को कौशल स्तर- अकुशल, अर्ध-कुशल, कुशल और उच्च कुशल  के साथ-साथ भौगोलिक क्षेत्र- ए, बी और सी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

संशोधन के पश्चात क्षेत्र ‘ए’ में निर्माण, झाड़ू, सफाई, लोडिंग व अनलोडिंग में कार्यरत अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 783 रुपये प्रतिदिन (20,358 रुपये प्रतिमाह) अर्द्धकुशल के लिए 868 रुपये प्रतिदिन (22,568 रुपये प्रतिमाह) कुशल, लिपिक और शस्त्र रहित चौकीदार के लिए 954 रुपये प्रतिदिन (24,804 रुपये प्रतिमाह) तथा उच्च कुशल एवं शस्त्र सहित चौकीदार के लिए 1,035 रुपये प्रतिदिन (26,910 रुपये प्रतिमाह) होगी।

केन्द्र सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में छह माह की औसत वृद्धि के आधार पर, वर्ष में दो बार, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से, वीडीए में संशोधन करती है।
श्रेणी और क्षेत्र के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दरों के बारे में विस्तृत जानकारी मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), भारत सरकार की वेबसाइट (clc.gov.in) पर उपलब्ध है।

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