नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के ड्रेस भत्ते से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए आदेश के अनुसार 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी जॉइन करने वाले नए कर्मचारियों को भी ड्रेस भत्ते का लाभ मिलेगा। डाक विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किया है, जिसमें रिटायर और नए भर्ती कर्मचारियों के लिए नियमों को स्पष्ट किया गया है।
24 सितंबर 2025 को जारी आदेश में कहा गया है कि साल के बीच में नौकरी जॉइन करने वाले या रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब अनुपातिक आधार पर ड्रेस भत्ता दिया जाएगा। ड्रेस भत्ता वह राशि है जो कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहनने के लिए मिलती है। वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2017 में जारी सर्कुलर में बताया था कि ड्रेस भत्ता अब कई पुराने भत्तों को मिलाकर दिया जाएगा, जिनमें कपड़ा भत्ता, बेसिक इक्विपमेंट भत्ता, यूनिफॉर्म रखरखाव भत्ता, गाउन भत्ता और जूता भत्ता शामिल हैं।
जून 2025 में जारी पुराने आदेश में कहा गया था कि जुलाई 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण लिया जाएगा और तब तक पुराने 2020 के नियम लागू रहेंगे। अब वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नए भर्ती कर्मचारियों की तरह साल के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारी भी अनुपातिक ड्रेस भत्ते के हकदार होंगे।
डाक विभाग ने बताया कि ड्रेस भत्ता जुलाई की सैलरी के साथ भुगतान किया जाता है। इसलिए इस साल रिटायर होने वाले कई कर्मचारियों को पहले ही पूरा या आंशिक भत्ता मिल चुका है। नए नियमों के अनुसार अक्टूबर 2025 से रिटायर होने वाले कर्मचारियों से जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त भुगतान वसूला जाएगा, लेकिन 30 सितंबर 2025 से पहले रिटायर होने वालों से कोई रिकवरी नहीं की जाएगी।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जुलाई 2025 से पहले जॉइन करने वाले कर्मचारियों को जून 2025 तक पुराने नियमों के अनुसार ड्रेस भत्ता मिलेगा। पिछले साल का ड्रेस भत्ता कई जगह जुलाई 2025 की सैलरी में शामिल नहीं किया गया था, जिसे अब सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।