नई दिल्ली। सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) में रजिस्ट्रेशन को अधिक सुरक्षित और सरल बनाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। डाक विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 से पुराने APY फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नए पंजीकरण के लिए केवल संशोधित फॉर्म ही मान्य होगा। यह कदम पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के दिशानिर्देशों के अनुरूप उठाया गया है ताकि योजना के तहत लोगों को मिलने वाली पेंशन और सेवाओं में सुधार हो सके।

अटल पेंशन योजना क्या है?
अटल पेंशन योजना भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बनाई गई है। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु वाले भारतीय नागरिक शामिल हो सकते हैं। योजना के तहत सदस्य 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, जो 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक हो सकती है। पेंशन राशि सदस्य द्वारा नियमित योगदान पर निर्भर करती है। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

नए नियम और बदलाव
अब APY में नए पंजीकरण के लिए केवल नया संशोधित फॉर्म स्वीकार होगा, जिसमें FATCA/CRS (विदेशी कराधान) से संबंधित अनिवार्य घोषणा शामिल है। इसका मकसद योजना को केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित रखना है। इसके अलावा, नए खाते केवल डाकघर के माध्यम से ही खोले जाएंगे क्योंकि ये खाते डाक बचत खातों से जुड़े होते हैं। पुराने फॉर्म के माध्यम से 30 सितंबर 2025 के बाद नए रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं होंगे।

पंजीकरण की योग्यताएं
APY में शामिल होने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक के पास बैंक या डाकघर में बचत खाता होना जरूरी है और वह टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है ताकि योजना से जुड़े जरूरी अपडेट सीधे मोबाइल पर मिल सकें।

डाकघर और बैंक शाखाओं को निर्देश
डाक विभाग ने देश भर के सभी डाकघरों को निर्देश दिए हैं कि वे केवल नए APY फॉर्म का उपयोग करें और जनता को इसके बारे में जागरूक करें। साथ ही, सभी डाकघरों में बदलाव की जानकारी नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि लोग नए नियमों से अवगत हो सकें।