भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर मेहुल चोकसी पर कार्रवाई तेज कर दी है। नियामक संस्था ने 2.1 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के लिए चोकसी के बैंक खातों, म्यूचुअल फंड निवेश और शेयरों को जब्त करने का आदेश जारी किया है।
यह कार्रवाई 15 मई को जारी उस डिमांड नोटिस के बाद की गई है, जिसमें चोकसी को निर्धारित समयसीमा के भीतर राशि चुकाने का निर्देश दिया गया था। नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि भुगतान न करने पर उसकी चल-अचल संपत्ति जब्त की जा सकती है।
गौरतलब है कि जनवरी 2022 में सेबी ने मेहुल चोकसी पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के चलते जुर्माना लगाया था। चोकसी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक और प्रमोटर समूह का हिस्सा थे। उन्हें यह दंड तब दिया गया था, जब उन्होंने निर्धारित समय पर जुर्माना नहीं चुकाया।
मेहुल चोकसी वही कारोबारी हैं, जो नीरव मोदी के मामा भी हैं। दोनों पर सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। वर्ष 2018 में इस घोटाले का खुलासा होने के तुरंत बाद दोनों देश छोड़कर भाग निकले।
हाल ही में चोकसी को अप्रैल महीने में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। बताया गया कि वह इलाज के बहाने वहां गया था, लेकिन जांच एजेंसियों के अनुरोध पर उसे गिरफ्तार किया गया। इससे पहले वह 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था।
उधर, नीरव मोदी को मार्च 2019 में ब्रिटेन में स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस ने पकड़ा था और वह अभी वहां की जेल में बंद है।
सेबी के 4 जून को जारी आदेश के अनुसार, चोकसी पर 2.1 करोड़ रुपये की देनदारी है, जिसमें 1.5 करोड़ का मूल जुर्माना और करीब 60 लाख रुपये का ब्याज शामिल है।