सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत से जुड़े मामले में मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अहम बयान दर्ज कराया है। पुलिस द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि दिशा की मौत को लेकर हत्या या यौन शोषण के कोई मेडिकल या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं।
आरोपों के समर्थन में कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं: पुलिस
मुंबई पुलिस ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए उन आरोपों का भी कोई आधार नहीं है, जिनमें दिशा सालियन की मौत को हत्या बताया गया और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट) के नेता आदित्य ठाकरे के साथ नाम जोड़ा गया। पुलिस का कहना है कि इन आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
दिशा के पिता ने की थी सीबीआई जांच की मांग
दिशा के पिता सतीश सालियन द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया था कि उनकी बेटी की हत्या से पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए आरोपों की गहन जांच की आवश्यकता जताई थी। यह याचिका न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पेश हुई।
पुलिस ने घटनाक्रम का दिया विस्तृत विवरण
मालवणी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत हलफनामे में घटना के दिन की पूरी जानकारी दी गई है। पुलिस के अनुसार, घटना के समय दिशा सालियन के साथ मौजूद उनके मित्रों और बॉयफ्रेंड के बयान एक-दूसरे से मेल खाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि दिशा की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई थी और किसी तरह के शोषण या हत्या के संकेत नहीं मिले हैं।
SIT को भी नहीं मिला कोई नया तथ्य
पुलिस ने यह भी कहा कि इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) को भी कोई अतिरिक्त जानकारी हाथ नहीं लगी है जो पहले की जांच से भिन्न हो। पुलिस ने कोर्ट से अपील की है कि याचिका को निराधार मानते हुए खारिज किया जाए क्योंकि अब तक की जांच में कोई आपराधिक एंगल सिद्ध नहीं हुआ है।
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