बुलडोजर कार्रवाई मामले में अदालत की अवमानना, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिका का निपटारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने को कहा है। दरअसल याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को दिए अपने आदेश में बिना पूर्व नोटिस और सुनवाई का मौका दिए बगैर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश प्राधिकरण द्वारा अदालत के आदेश की अवमानना की गई। 

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय जाने को कहा
याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि अदालत के आदेश के बावजूद 10-11 जनवरी 2025 को संभल स्थित उसकी संपत्ति में बिना किसी पूर्व सूचना और उसका पक्ष सुने बगैर तोड़फोड़ की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह अदालत के बीते साल नवंबर में दिए गए आदेश की अवमानना है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने को कहा। 

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