नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने गुरुवार को 12 चुनावी राज्यों के लिए कोरोना दिशानिर्देशों को संशोधित किया है. इन राज्यों में तत्काल प्रभाव से राजनीतिक रैलियां करने की अनुमति दी गई हैं. दरअसल, बुधवार को चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के दौरान चल रहे और भविष्य के चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों से संबंधित मानदंडों को संशोधित किया था.
इसके मुताबिक, महामारी के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राज्य राजनीतिक दलों के लिए अधिकतम 30 स्टार प्रचारकों और गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए 15 स्टार प्रचारकों की संख्या निर्धारित की गई है. इससे पहले ‘कोरोना काल’ में चुनाव कराने को लेकर आयोग ने बीते 21 अगस्त को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे.
ये दिशानिर्देश बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनावों के लिए जारी की गई हैं. अब उम्मीदवार समेत सिर्फ पांच लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे. उम्मीदवार जमानत की राशि ऑनलाइन भर सकेंगे। पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर दिशानिर्देशों के अनुसार मिलेगी.